शिमला आने वाले लोगों को किराए पर रहने के लिए सिर ढकने को छत तक नसीब नहीं होगी

Thursday, Feb 01, 2018 - 09:37 AM (IST)

शिमला : नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिमला एम.सी. एरिया में निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है। शिमला की बची हरियाली बचाने के लिए एन.जी.टी. का यह फैसला सराहनीय है, लेकिन आम जनता पर भविष्य में इसकी जबरदस्त मार पडऩे वाली है। नए निर्माण पर रोक के कारण भविष्य में शिमला आने वाले लोगों को किराए पर रहने के लिए कमरे नहीं मिल पाएंगे। जिन लोगों ने आशियाना बनाने की चाह में प्लाट ले रखे हैं, वे निर्माण नहीं कर पाएंगे। एन.जी.टी. के आदेश यदि लागू होते हैं तो शिमला में दर्जनों घरों की डेविएशन तोड़ी जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो कई परिवार सड़कों पर आ जाएंगे।

शिमला में आबादी के बढ़ते दबाव को कम करने की योजना
शिमला के राजधानी होने, सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों के मुख्यालय यहां होने और अच्छे शिक्षण संस्थान होने की वजह से हर साल 15 से 20 हजार नए लोग शिमला का रुख कर रहे हैं। ऐसे में यदि नया निर्माण नहीं होगा, तो शिमला आने वाले लोगों को सिर ढकने के लिए छत तक नसीब नहीं होगी। इसी आड़ में पुराने भवन मालिक कमरों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करके आम लोगों पर बोझ वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। जाहिर है कि यहां भी मार आम जनता पर ही पड़ने वाली है, क्योंकि नेताओं और अफसरोंको तो सरकार ने लाखों की लागत से बने बंगले दे रखे हैं। इसलिए नेता और ब्यूरोक्रेट्स ने कभी भी शिमला में आबादी के बढ़ते दबाव को कम करने की योजना नहीं बनाई। पिछली सरकारों के दौरान समानांतर शहर बसाने के दावे जरूर किए गए, लेकिन शिमला के आसपास के क्षेत्रों में कोई भी नया शहर नहीं बसाया गया।

5000 नक्शे लंबित
सूत्रों की मानें तो शिमला नगर निगम एरिया में 5000 नक्शे अटके हुए हैं। जिन लोगों ने कई साल पहले साढ़े 4 मंजिल तक निर्माण के नक्शे बनाकर एम.सी. को दे रखे हैं, उन्हें भी अब निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही है। ऐसे लोगों को अब एन.जी.टी. द्वारा गठित एडवायजरी कमेटी की सिफारिश पर ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। प्रदेशभर में अब अढ़ाई मंजिल तक होगा निर्माण एन.जी.टी. के आदेशों केबाद अब न केवल शिमला, बल्कि पूरे प्रदेश के प्लानिंग एरिया में लोग अढ़ाई मंजिल से ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बना पाएंगे। वर्तमान में कुछ लोगों ने 7 से 8 मंजिला ऊंचे मकान भी बना रखे हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे लेकर एन.जी.टी. ने आदेशों की अनुपालना के लिए सख्त आदेश दे रखे हैं।