लॉकडाऊन 3.0 : ऊना में दुकानें खाेलने का समय बदला, इस शर्त के साथ बिना परमिट चलेंगे वाहन

punjabkesari.in Sunday, May 03, 2020 - 09:19 PM (IST)

ऊना (विशाल): लॉकडाऊन के तीसरे चरण में ऊना जिला में कर्फ्यू में ढील के समय को बदलकर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान हर प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी लेकिन सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सैंटर, मैरिज पैलेस आदि के खुलने पर पाबंदी रहेगी। शराब के ठेकों को खोलने की भी अनुमति दी गई है लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग की पालना करनी होगी। डीसी ऊना संदीप कुमार ने पूरे जिला में क्या व्यवस्थाएं 4 मई से रहेंगी इसको लेकर पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी।

बिना परमिट प्रयोग कर सकेंगे वाहन

इस दौरान वाहनों के प्रयोग की अनुमति बिना किसी परमिट के रहेगी लेकिन दोपहिया वाहनों पर अकेला चालक और चौपहिया वाहन में 3 सवार ढील के समय वाहन लेकर चल सकते हैं। इस दौरान सड़कों या दुकानों के आगे वाहनों की पार्किंग पर पूर्णतया रोक रहेगी। वाहनों की पार्किंग केवल अधिकृत पार्किंग में ही होगी। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

भीड़ लगाने पर दुकान होगी सील, दुकानदार पर होगी एफआईआर

दुकानदारों के लिए भी प्रशासन ने ढील के दौरान नियम तय कर दिए हैं। आम लोगों की तरह दुकानदार भी वाहनों का केवल कर्फ्यू में ढील के दौरान ही पालन कर पाएंगे। दुकानों में सोशल डिस्टैंसिंग मैंटेन करनी होगी और मास्क व ग्लव्ज का प्रयोग करना होगा। सोशल डिस्टैंसिंग न मैंटेन करने और एडवाइजरी की उल्लंघना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज होगी बल्कि उनको क्वारंटाइन भी कर दिया जाएगा। दुकानों में भीड़ लगने पर भी दुकानदारों को कार्रवाई का सामना करना होगा, यहां तक कि दुकान भी सील होगी। शराब के ठेकों को खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। पूरे जिला में शराब के ठेके सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच खुल सकेंगे। यहां सोशल डिस्टैंसिंग की पालना करनी होगी। अहाते और बार खोलने पर पाबंदी रहेगी।

ऊना से नहीं चलेंगी ट्रेन और बसें

जिला में किसी भी तरह की बस सेवा नहीं चलेगी। विशेष कारण से बस चलाने का निर्णय केवल राज्य सरकार का होगा, वहीं ट्रेन भी नहीं चल सकेगी। ऊना से कहीं के लिए भी कोई ट्रेन या बस सुविधा नहीं शुरू की गई है।

शॉपिंग मॉल में सिर्फ ग्रॉसरी आइटम का ही सैक्शन खुलेगा

जिला भर में सैलून, शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, स्पा सैंटर, क्वारंटाइन सैंटर बने होटल, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम व मैरिज पैलेस बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल में केवल ग्रॉसरी आइटम का ही सैक्शन खोला जा सकता है बाकी सैक्शन खोलने पर कार्रवाई का सामना करना होगा। धार्मिक आयोजन और शैक्षणिक संस्थानों के खुलने पर भी पाबंदी रहेगी।

बच्चों और बुजुर्गों के निकलने पर होगी पाबंदी

कर्फ्यू में ढील के दौरान 10 साल से कम उम्र के बच्चों, 65 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के निकलने पर पाबंदी रहेगी। कोरोना एडवाइजरी के तहत इन्हें घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है।

ओपीडी सुविधा होगी शुरू

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंटेनमैंट जोन को छोड़कर सभी जगह ओपीडी सुविधा भी शुरू की जाएगी। पूर्व में पाबंदियों के बीच अस्पतालों में ओपीडी सुविधा बंद कर दी गई थी। इस सुविधा के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों को मानना होगा।

कंस्ट्रक्शन को मंजूरी

जिला में निजी कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। बिना आज्ञा के सोशल डिस्टैंसिंग के नियम का पालन करते हुए निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। मजदूरों की सेहत का ख्याल रखा जाना होगा और हाथ धोने सहित मास्क का प्रयोग करना होगा।

बिना परमिट किए जा सकेंगे शादी समारोह

शादी समारोहों के आयोजन के लिए अब किसी तरह के परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। शादी समारोह में 50 से कम लोग शामिल हो सकते हैं और इसमें सोशल डिस्टैंसिंग का नियम अपनाना होगा, साथ ही शादी के आयोजन घरों में ही करने होंगे।

पूरा दिन खुलेंगे ढाबे, रैस्टोरैंट में सिर्फ टेकअवे की फैसिलिटी

जिला भर में ढाबों को पूरा दिन खोलने की अनुमति दी गई है। रैस्टोरैंट में केवल टेकअवे की फैसिलिटी ही होगी जबकि डाइन इन बंद रहेंगे। रैस्टोरैंट केवल कर्फ्यू टाइम में ही खुल सकेंगे।

खुलेंगे सरकारी दफ्तर

जिला भर में सरकारी दफ्तर कल से खुलेंगे। यहां क्लास वन और क्लास टू के सब अधिकारी ड्यूटी पर आएंगे लेकिन क्लास थ्री और 4 के कर्मी केवल 30 फीसदी ऑफिस में मौजूद रहेंगे।

सब्जी मंडी का समय भी बढ़ा

डीसी ने कहा कि जिला की सब्जी मंडियां खुलने का समय भी बढ़ा दिया है। व्यापारियों के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक तथा किसानों के लिए शाम 6 से 9 बजे तक सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि बैंक अपने समय से खुल सकते हैं।


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Vijay

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