दुष्कर्म कर जाने से मारने की धमकी देने वाले को कोर्ट ने सिखाया ये सबक, पढ़ें खबर

Thursday, Jan 18, 2018 - 10:58 PM (IST)

धर्मशाला: युवती के घर में घुसकर उससे दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 शरद लगवाल की अदालत में सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास व 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

25 सितम्बर, 2015 का है मामला
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस थाना ज्वालामुखी में 25 सितम्बर, 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा था कि 24 सितम्बर को वह अपने घर में अकेली थी। इस दौरान भोरन गांव का जगदीश जबरदस्ती उसके घर में घुस आया। पहले वह उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा और उसके बाद दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पीड़िता को धमकी दी कि इस बारे में यदि किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।

अदालत में पेश हुए 18 गवाह
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस थाना ज्वालामुखी के एस.आई. बलवीर और ए.एस.आई. सुरेंद्र कुमार ने मामले की छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार किया। छानबीन के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 शरद लगवाल की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने केस की पैरवी की। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए कुल 18 गवाहों के बयानों के आधार पर जगदीश पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है।