इस संस्थान ने छात्रों के भविष्य से किया खिलवाड़, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Tuesday, Feb 21, 2017 - 08:23 PM (IST)

चम्बा: अदालत के आदेशों पर पुलिस थाना चम्बा में एक निजी पैरा-मैडीकल संस्थान के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी के तहत 4 अलग-अगल मामले दर्ज किए गए हैं। एस.पी. चम्बा विरेंद्र तोमर ने बताया कि शिकायतकर्ता मनोज कुमार पुत्र रूप सिंह निवासी गांव लखन डाकघर चरोड़ी तहसील चुराह, क्यूम पुत्र रमजान निवासी गांव चन्हान डाकघर चरोड़ी तहसील चुराह, महेंद्र कुमार पुत्र टेक चंद निवासी गांव साहलुई तहसील चुराह व गोपाल सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी गांव कुलहाल तहसील चुराह ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्होंने कहा कि साई गुरुकुल पैरा-मैडीकल संस्थान में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया था। 

दाखिले के दौरान संस्थान ने दिलाया था पूरा भरोसा
दाखिले के दौरान संस्थान के पदाधिकारियों व संचालकों ने पूरा भरोसा दिलाया था कि प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश में उन्हें नौकरी मिल जाएगी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हुआ तो उन्हें न सिर्फ जाली सर्टीफिकेट दिए गए बल्कि उन्हें यह जानकर भी हैरानी हुई कि उक्त संस्थान को सरकार से भी मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे में वे खुद को पूरी तरह से छला हुआ पा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उनके साथ संस्थान ने धोखाधड़ी, जालसाजी व छलावा किया है, साथ ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके परिवार की खून-पसीने की कमाई को भी लूटने का काम किया है। 

मामला दर्ज कर जांच शुरू :  एस.पी.
एस.पी. चम्बा ने बताया कि अदालत के आदेशों के अंतर्गत शिकायतकर्ताओं की शिकायत के आधार पर साई गुरुकुल पैरा-मैडीकल संस्थान के प्रभारी नितिन शर्मा पुत्र मङ्क्षहद्र सिंह निवासी गांव ककीयां डाकघर उटीप तहसील चम्बा, साई पैरा-मैडीकल संस्थान के मैनेजिंग डायरैक्टर मुकेश कुमार, संस्थान के अध्यक्ष महिंद्र सिंह व अभिलाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।