ISIS आतंकी आबिद पर NIA की स्पैशल कोर्ट ने सुनाया यह फैसला, पढ़ें खबर

Wednesday, Jul 19, 2017 - 09:18 PM (IST)

शिमला: एन.आई.ए. के विशेष न्यायालय शिमला ने कुल्लू जिला से गिरफ्तार किए गए आई.एस.आई.एस. के आतंकी आबिद खान को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने आबिद को आई.एस.आई.एस. मामले में गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ पाया है। बता दें कि आबिद ने पूछताछ के दौरान भारत में आई.एस. की साजिश का बड़ा खुलासा किया था। उसने बताया था कि दुनिया में दहशत मचाने वाले इस आतंकी संगठन के लिए भारत में एक संगठन ‘जुनूद उल खलीफा फिल हिंद’ नाम से काम कर रहा है। यह संगठन आई.एस.आई.एस. के लिए फंडिंग जुटाने तथा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करता है।  

दिसम्बर 2016 में किया था गिरफ्तार 
आई.एस.आई.एस. से कथित संबंध रखने वाले बेंगलूरु के 23 साल के आबिद को दिसम्बर 2016 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार इलाके से एन.आई.ए. व स्थानीय पुलिस टीम ने उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह आई.एस.आई.एस. में शामिल होने के लिए सीरिया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आबिद को एक चर्च से गिरफ्तार किया गया, जहां वह पिछले 4-5 महीने से फर्जी पहचान पत्र के साथ रह रहा था। सूत्रों के अनुसार आबिद के कुछ साथियों ने पूछताछ के दौरान उसका नाम लिया था। इन लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था।