सीबीआई ने हाईकोर्ट को दी स्टेट्स रिपोर्ट में ये लिखा, टार्चर सहन नहीं कर पाया था सूरज

Thursday, Nov 30, 2017 - 04:33 PM (IST)

शिमला: हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में वीरवार को गुडिय़ा हत्या और गैंगरेप मामले के आरोपी सूरज की कस्टडी डेथ को लेकर सीबीआई ने स्टेट्स रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने अदालत को दी गई रिपोर्ट में लिखा है कि गुडिय़ा गैंगरेप और मर्डर मामले के दूसरे आरोपी राजू ने सूरज की हत्या नहीं की थी बल्कि पुलिस ने उसकी हत्या की थी। पुलिस ने उसे थर्ड डिग्री टार्डर दिया था। जिसे वह सहन नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। 

राजू को ठहराया गया था आरोपी
हालांकि हिमाचल पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें सूरज की कस्टडी डेथ को लेकर दूसरे गुडिय़ा गैंगरेप व मर्डर प्रकरण आरोपी राजू को ही दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया था कि लॉकअप में किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई थी इसी बीच उसे गंभीर चोट लग गई थी उससे 18 जुलाई को सूरज की मौत हो गई थी। 

दूसरे आरोपी ने नहीं किया था जानलेवा हमला
सीबीआई वकील अंशुल बंसल ने कहा कि सूरज की मौत पुलिस की प्रताडऩा से हुई है। दूसरे आरोपी ने जानलेवा हमला नहीं किया था। वकील ने कहा कि घटना से संबंधित और आरोपियों को अब पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुडिय़ा प्रकरण में जल्द ही बड़े धमाके होंगे और न्यायालय ने जो आशा सीबीआई पर जताई है उस पर वह खरा उतरेगी।

बीस को अगली सुनवाई
लॉकअप हत्या मामले में आईजी जैदी व पूर्व एसपी डीडब्ल्यूडी नेगी के अलावा कुल नौ पुलिस कर्मी हवालात में हैं। एसपी को छोड़कर आठ पुलिस वालों के खिलाफ सीबीआई ने शिमला जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। सीबीआई ने 9वें आरोपी के खिलाफ सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए हाईकोर्ट से मोहलत मांगी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।