फर्जी मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने किए नियमों में ये फेरबदल

Tuesday, Mar 12, 2019 - 12:49 PM (IST)

ऊना : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डी.सी. राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मतदाताओं के घर पहुंचने वाली वोटर स्लिप इस बार पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार नियमों में फेरबदल किए हैं। वोट डालने के लिए चुनाव आयोग से तय 11 पहचान पत्रों में से किसी एक को वोटिंग के समय साथ लेकर आना होगा। अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए डी.सी. ने कहा कि उन्होंने आज राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की है, जिसमें उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में जानकारी दे दी गई है, साथ ही चुनाव में इस्तेमाल होने वाले झंडों, बैनर व होॄडग आदि की रेट लिस्ट भी मुहैया करवा दी है। प्रजापति ने कहा कि चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी। निगरानी टीमों ने अपना कामकाज संभाल लिया है।

चुनावी खर्च में जुड़ेगा साफ-सफाई का खर्च

डी.सी. ने कहा कि रैली के बाद सभा स्थल पर साफ-सफाई का जिम्मा भी राजनीतिक दलों का होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सफाई का खर्च भी पार्टी या फिर उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। निजी संपत्ति पर लगे होॄडग व इश्तहार आदि को हटाने के लिए चुनाव की घोषणा के बाद 72 घंटों का समय मिलता है। ऐसे में राजनीतिक दल प्राथमिकता के आधार पर इन प्रचार सामग्री को हटा दें।

 

जिला में लगभग 4 लाख मतदाता

डी.सी. राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिला में 3,99,219 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 2,02,829 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,96,390 महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि नए वोटरों के पंजीकरण का दौर जारी है। ऐसे में सभी युवा, जिनकी आयु एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष हो चुकी है, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। उन्होंने कहा कि स्वीप के अंतर्गत मतदाताओं के लिए प्रभावी जागरूक अभियान छेड़ा जाएगा।

सोशल मीडिया की भी निगरानी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सोशल मीडिया की भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज पर पूरी तरह से बैन रहेगा। मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने पेड न्यूज पर सहयोग की अपील की, ताकि जिला में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाए जा सकें।

हर विस क्षेत्र में 5-5 बूथ पर केवल महिला कर्मचारी

राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बूथों पर सिर्फ महिला कर्मचारी तैनात रहेंगी। इसके साथ-साथ जिला में एक पोलिंग बूथ पर केवल दिव्यांग कर्मचारी ही होंगे।

सी-विजिल से आम नागरिक दें जानकारी

डी.सी. ने कहा कि आम नागरिक भी सी-विजिल मोबाइल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकता है। इस एप पर जाकर शिकायतकत्र्ता फोटो या वीडियो अपलोड कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने के 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करनी होगी। शिकायत सही पाए जाने के बाद उम्मीदवार को नोटिस जारी होगा और 48 घंटे में जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

kirti