कांगड़ा में सैंपल देने से मना करने पर होगा केस

punjabkesari.in Friday, Dec 18, 2020 - 12:23 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज) : जिला कांगड़ा में कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आए तथा संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों को अब कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देने से मना करना महंगा पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें लोगों को जेल भेजने के साथ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। जिला कांगड़ा में इस बारे वीरवार को उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने अधिसूचना जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा में कोविड-19 के मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जिला में प्रतिदिन संक्रमित मरीजों के मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिला में कोविड-19 पर नियंत्रण रखने के लिए तथा संदिग्ध मरीजों की पहचान को विशेष अभियान भी शुरु किए गए हैं।

मरीजों की पहचान को शुरु किए गए अभियान के तहत कई संदिग्ध मरीज भी सामने आए हैं। जिन्हें कोरोना के टेस्ट करवाने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि जिला में यह भी सामने आया है कि मरीजों के संपर्क में तथा इन्फ्यूलेंजा लाईक इलनेस से ग्रस्त मरीज अपना कोविड टेस्ट करवाने से मनाही कर रहे हैं। ऐसे लोगों से इस संक्रमण के फैलने का खतरा भी ज्यादा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस पर नियंत्रण रखने के लिए सख्ती से आदेशों का पालन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब संभावित मरीजों के सैंपल लिए जाना सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 


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prashant sharma

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