HP Panchayat Election : चुनाव अवधि के दौरान हथियारों के प्रदर्शन एवं आवागमन पर पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंध, जारी आदेश

punjabkesari.in Monday, May 11, 2026 - 12:45 PM (IST)

Chamba News : जिला दंडाधिकारी चंबा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चंबा की सम्पूर्ण सीमा में हथियारों के प्रदर्शन, आवागमन एवं सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

आदेश जारी

जारी आदेशों के अनुसार,  आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था, निष्पक्षता एवं मतदाताओं में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा संगठन को सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, घातक हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, होमगार्ड कर्मियों, राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मियों तथा पूर्व निर्धारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एनआरएआई से संबद्ध खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति भी इससे मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के लिए सीधे परिवहन कर रहे हों।

आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से चुनाव अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत इन आदेशों कि अनुपालना करते हुए सहयोग कि अपील की है।

प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें  
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Related News