चम्बा की इस पंचायत में खाली हुआ उपप्रधान का पद

Tuesday, Dec 01, 2020 - 05:22 PM (IST)


 चम्बा(ब्यूरो):डी.सी. दुनी चंद राणा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (2) के तहत प्रदत शक्तियों के तहत विकास खंड भटियात की ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के उपप्रधान पद को तुरंत प्रभाव से रिक्त करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि उप प्रधान के पास ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति हो तो तुरंत पंचायत सचिव ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा को सौंप दें। देस राज पुत्र ठाकुर दास गांव वीडींगि डाकखाना ककीरा उप प्रधान ग्राम पंचायत ककीरा द्वारा सरकारी भूमि पर अधिक्रमण किया है। इस मामले की शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा चुनाव याचिका दायर कर सक्षम प्राधिकारी एस.डी.एम. भटियात  के समक्ष प्रस्तुत की थी। एस.डी.एम. भटियात ने 8 अगस्त 2019 को पारित किए आदेश में उपप्रधान देस राज का खाता खतौनी पर अधिक्रमण सिद्ध हुआ है। इसके दृष्टिगत उन्होंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 194 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधानों के तहत पंचायत पदाधिकारी के पद पर बने रहने के लिए निर्हर्ता  हासिल करने के फल स्वरूप उन्हें उप प्रधान ग्राम पंचायत ककीरा के पद से हटाने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उपप्रधान द्वारा 16 मार्च 2020 को प्रस्तुत उत्तर के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। कारण बताओ नोटिस का उत्तर 16 मार्च 2020 को देना था जो कि कार्यालय में 4 जुलाई 2020 को प्राप्त हुआ है। अवलोकन करने पर पाया गया कि उनका उत्तर तथ्यों के प्रतिकूल होने के दृष्टिगत उन्हें अपने पद पर बने रहना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देस राज उपप्रधान को पंचायती राज अधिनियम में निरहरता हासिल की है। इस कारण उनका हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 में अंकित प्रावधानों के तहत उप प्रधान ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के पद पर बने रहना जनहित में नहीं है।

Kaku Chauhan