मिलकियती भूमि पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Thursday, May 18, 2017 - 01:37 AM (IST)

जोगिंद्रनगर: मिलकियती भूमि को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका में राज्य सरकार से कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मंगलवार को ये आदेश जारी किए हैं। मामला जोगिंद्रनगर-घुमारवीं सड़क पर बस अड्डे के बाहर विभाग द्वारा हटाए गए अवैध कब्जों का है। विभाग ने ये नाजायज कब्जे हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए थे लेकिन कब्जों के साथ ही कब्जाधारियों को मिलकियती भूमि से भी बाहर कर दिया गया। 

किसी और के नाम दिखाकर बनाईं कब्जा नाजायज मिसलें 
याचिकाकर्ता ओम प्रकाश चौहान मामले को लेकर हाईकोर्ट गए व मिलकियती भूमि देने की गुहार लगाई जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मामले को लेकर भू-मालिक राजस्व विभाग के अधिकारियों समेत कई बार सरकार तथा राजनेताओं के समक्ष उनकी मिलकियती भूमि देने की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। आरोप है कि अवैध कब्जा मिसलें तैयार करती बार धांधली की गई तथा किसी और के  कब्जे किसी और के नाम दिखाकर कब्जा नाजायज मिसलें बना दी गईं।