न्यायालय ने ट्रांसपोर्टर्ज को यह बड़ी राहत

Monday, Sep 02, 2019 - 04:48 PM (IST)

अर्की (सुरेन्द्र): दि मांगल लैंड लूजर परिवहन सभा के सदस्य राकेश शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने ट्रांसपोर्टर्ज को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि पहले गाड़ी को पास करवाने की डेट खत्म हो जाने के बाद प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से पैनल्टी ली जाती थी लेकिन अब ट्रांसपोर्टर्ज से कोई पैनल्टी नहीं ली जाएगी।

उच्च न्यायालय ने तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। इस बारे में उच्च न्यायालय में बाघल लैंड लूजर सभा द्वारा याचिका डाली गई थी।

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Simpy Khanna