NGT के सख्त आदेश- ये Rules लागू होते ही परिषद को छांटकर देना पड़ेगा घर का कूड़ा

Sunday, Nov 18, 2018 - 03:28 PM (IST)

बिलासपुर : बिलासपुर शहर में शीघ्र ही म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स (एम.एस.डब्ल्यू.) -2016 को लागू करने की नगर परिषद बिलासपुर ने कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन रूल्स को लागू करने की सख्त हिदायत दी है और ऐसा न करने पर नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में पेश होना पड़ेगा।

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त आदेशों के चलते नगर परिषद बिलासपुर ने 31 दिसम्बर तक बिलासपुर शहर में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स- 2016 को लागू करने की योजना बनाई है। इसके लिए नगर परिषद की 21 नवम्बर को बैठक रखी गई है, जिसमें इस रूल्स को पास करवाया जाएगा और उसके बाद नगर परिषद इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। इस रूल्स के लागू हो जाने के बाद लोगों को अपने घर का कूड़ा छांटकर नगर परिषद को देना पड़ेगा। इसके तहत गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और कांच, प्लास्टिक व लोहे आदि का कूड़ा अलग-अलग करके देना लाजिमी है। ऐसा न करने पर नगर परिषद को संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना करने की शक्तियां भी इस रूल्स में प्रदान की गई हैं।

जानकारी के अनुसार नगर परिषद प्लास्टिक, कांच व लोहे आदि के कूड़े को एकत्रित करने के लिए शहर में एक स्टोर बनाएगा, जहां पर इसे एकत्रित किया जाएगा और बाद में रिसाइकिल किया जाएगा। इस कूड़े को रिसाइकिल करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय की कुछ कंपनियों से बात चल रही है। इतना ही नहीं, नगर परिषद प्रायोगिक तौर पर किचन बेस्ड कूड़े से खाद तैयार करेगा। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो नगर परिषद बड़े पैमाने पर खाद बनाएगा। इससे जहां नगर परिषद की आॢथकी बढ़ेगी वहीं किसानों को जैविक खाद भी मिलेगी। इसके लिए नगर परिषद बिलासपुर के नजदीक स्थान ढूंढ रही है। जहां पर इस कूड़े को एकत्रित कर वहां गड्ढा में इस कूड़े को रखा जाएगा और इसमें केंचुए डाले जाएंगे। इससे तैयार होने वाली खाद को नगर परिषद किसानों को उचित मूल्य पर बेचेगा।

इन रूल्स के लागू हो जाने के बाद नगर परिषद केवल 100 किलोग्राम तक का ही कूड़ा एक व्यक्ति से लेगा और इससे ज्यादा कूड़ा होने पर संबंधित व्यक्ति को उसका निदान स्वयं करना पड़ेगा। इस श्रेणी में होटल, कम्यूनिटी हॉल आदि आते हैं। ऐसा न करने पर नगर परिषद संबंधित व्यक्ति को 250 रुपए का जुर्माना भी कर सकती है। नगर परिषद बिलासपुर की नवनियुक्त कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को अमलीजामा पहनाने के लिए इन रूल्स को पास करवाने के लिए 21 नवम्बर को नगर परिषद की बैठक रखी गई है। उन्होंने बताया कि 2 प्रकार का कूड़ा अभी तक नगर परिषद द्वारा लिया जा रहा है तथा अब तीनों प्रकार के कूड़े को छांटकर लोगों को देना होगा। 

kirti