नशीले कैप्सूलों सहित पकड़ा गया था आरोपी, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Thursday, Jun 29, 2017 - 01:49 AM (IST)

धर्मशाला: नशा तस्कर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 14 सितम्बर 2011 को शाहपुर पुलिस ने भनाला चौक में विजय निवासी द्रम्मण शाहपुर को 392 स्पेमोप्रोक्सीवोन नशीले कैप्सूलों सहित गिरफ्तार किया था।

कैप्सूलों का न कोई बिल था और न ही लाइसैंस
आरोपी के पास न इन कैप्सूलों के न कोई बिल थे और न ही लाइसैंस। जांच में पाया गया कि इन कैप्सूलों डेक्टोपरोक्सीफिन जोकि नशा उत्पादों में प्रयोग किया जाता है, पाया गया है। उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. की धारा-21 के तहत मामला किया। न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की विशेष अदालत में पहुंचे इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई गई है।