कूड़ा संयंत्र मामले में कुल्लू नगर परिषद को Supreme Court का झटका

Saturday, Dec 29, 2018 - 10:55 PM (IST)

कुल्लू (दिलीप): बहुचर्चित पीरड़ी कूड़ा संयंत्र में नप को मिले स्टे की समय सीमा बढ़ाने के लिए कुल्लू नप द्वारा लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। कुल्लू नप ने पहले 4 सप्ताह और फिर 8 सप्ताह का स्टे लिया था और 2 जनवरी को 8 सप्ताह की स्टे की समय सीमा समाप्त हो रही है जिसे और आगे बढ़ाने के लिए नगर परिषद ने फिर से याचिका लगाई थी लेकिन उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तक के साथ डिसमिस कर दिया है कि कूड़ा संयंत्र को लेकर एन.जी.टी. ने जो 19 जून, 2017 को आदेश दिए थे कोर्ट के पास इसमें इंटरफेयर करने के लिए कोई वजह नहीं है, जिस कारण नगर परिषद की याचिका को डिसमिस कर दिया है। लिहाजा कोर्ट ने पुरानी याचिकाओं को भी डिस्पोज कर दिया है।

एन.जी.टी. ने नगर परिषद को दिए थे ये आदेश

बता दें कि एन.जी.टी. द्वारा 19 जून, 2017 दिए गए आदेश में नगर परिषद कुल्लू और प्रशासन को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ब्यास के साथ बनी पीरड़ी कूड़ा संयंत्र साइट को तुरंत प्रभाव से स्थानांतरित किया जाए लेकिन नगर परिषद और प्रशासन ने एक साल तक इस मामले में कोई खास कदम नहीं उठाया लेकिन जब ग्रामीणों ने एन.जी.टी. के आदेशों को धरातल पर उतरने के लिए प्रदर्शन किया तो नगर परिषद ने स्टे लिया और साइटें ढूंढने को पहले 4 सप्ताह का समय मिला और उसके बाद फिर से 8 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट से लिया गया।

नगर परिषद कुल्लू ने फिर से प्रेषित की याचिका

उधर, कुल्लू नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी तेज सिंह ठाकुर का कहना है कि नगर परिषद द्वारा लगाई गई याचिका डिसमिस कर दी गई है। उनका कहना है कि नगर परिषद ने जहां-जहां भी संयंत्र स्थापित करने के लिए साइंटें ढूंढीं वहां कोई भी एन.ओ.सी. देने को तैयार नहीं है, ऐसे में नगर परिषद कुल्लू ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रेषित की है।

Vijay