सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की युग हत्याकांड के आरोपियों की याचिका

Wednesday, Apr 26, 2017 - 01:53 AM (IST)

शिमला: युग हत्याकांड के आरोपियों को उनका ट्रायल शिमला राज्य से बाहर किसी अन्य कोर्ट के लिए स्थानांतरित करने के मामले में कोई राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि ट्रायल को स्थानांतरित करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आरोपियों की तरफ  से यह आरोप लगाया गया था कि उन्हें शिमला की कोर्ट में जान का खतरा है। 

अधिवक्ता एसोसिएशनों ने ट्रायल लडऩे से किया साफ इंकार 
राज्य की अधिवक्ता एसोसिएशनों की ओर से उनके ट्रायल लडऩे से साफ  मना कर दिया गया है। इस मामले का लोकल मीडिया ट्रायल हो रहा है जिस कारण उन्हें शिमला से साफ  ट्रायल की उम्मीद नहीं लग रही है। राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में यह दलील दी गई थी कि सरकार ने अपने खर्चे पर उनके ट्रायल के लिए 10 वर्ष से अधिक वकालत वाले अधिवक्ताओं की सेवा ली है। इस ट्रायल में आरोपियों के खिलाफ  आरोप तय किए जा चुके हैं।