दुश्मनों से लड़ते-लड़ते शहीद हुए जवानों के आश्रितों को राज्य सरकार देगी 20 लाख

Tuesday, Mar 13, 2018 - 10:41 AM (IST)

शिमला: देश के दुश्मनों से लड़ते-लड़ते शहीद हुए जवानों के आश्रितों को अब राज्य सरकार 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। अच्छी बात यह है कि अब पैरामिलिटरी फोर्स केजवानों की शहादत पर उनके आश्रितों को भी यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब तक यह राशि केवल डिफैंस के जवानों के शहीद होने पर ही उनके आश्रितों को राज्य सरकार देती थी लेकिन अब सरकार ने पैरामिलिटरी जवानों  भी इसे देने का फैसला लिया है। पिछले साल तक डिफैंस के जवानों के शहीद होने पर राज्य सरकार मात्र 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती थी लेकिन अब इसमें 15 लाख रुपए की बढ़ौतरी की गई है। भविष्य में अब डिफैंस और पैरामिलिटरी के जवानों के आश्रितों को बराबर राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद जवान आर्मी में जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 


विधवाअों को 10,000 रुपए मासिक पैंशन 
राज्य सरकार इन्हें और भी कई तरह की सुविधाएं प्रदान करने के दावे कर रही है। शहीदों के नाम से सरकार सड़कें, पार्क व स्मारक इत्यादि बनाती है ताकि लोग इनकी कुर्बानियों को न भुला पाएं। राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती में 15 फीसदी पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। युद्ध विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता, पूर्व सैनिकों को वृद्धावस्था पैंशन और उनकी विधवाओं को 60 साल से अधिक उम्र पर 500 रुपए प्रतिमाह पैंशन, द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो और उनकी विधवाओं जिनकी सालाना आय 35,000 से कम हो, को 3000 रुपए की पैंशन, नॉन-पैंशनर पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं जिनकी सालाना आय 35,000 से कम हो उन्हें 10,000 रुपए मासिक पैंशन दी जा रही है।

जवानों को कई तरह की ईनामी सहायता 
इसके अलावा भी कई तरह की पैंशन और इनके बच्चों को तरह-तरह की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। विभिन्न बहादुर पुरस्कार प्राप्त जवानों को कई तरह की ईनामी सहायता प्रदान की जा रही है। रिटायर ब्रिगेडियर खुशहाल ने प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में पैरामिलिटरी के जवानों को ईनामी राशि नहीं दी जाती थी। सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर एस. वर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि अब पैरामिलिटरी और डिफैंस फोर्स के जवानों की शहादत पर 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।


शारीरिक रूप से विकलांग होने पर 5 लाख की आर्थिक सहायता 
सैनिक कल्याण बोर्ड की मानें तो डिफैंस और पैरामिलिटरी फोर्स जवानों के शारीरिक रूप से विकलांग होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जवान की 50 फीसदी से ज्यादा विकलांगता के कारण फोर्स से डिस्चार्ज करने पर उसे 2.50 लाख और 50 फीसदी से कम विकलांगता के कारण फोर्स से निकालने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी। हिमाचल में कुल 1,12,935 पूर्व सैनिक हैं।