Solan: सार्वजनिक अवलोकन के लिए अधिसूचना जारी

punjabkesari.in Wednesday, Apr 29, 2026 - 03:10 PM (IST)

सोलन। ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के अनुसार सोलन ज़िला की विभिन्न ग्राम सभाओं की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्राप्त आवेदनों को सूचि के अनुसार सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशित किया गया है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा आक्षेप है तो पुष्ट आधार सहित सहायक, ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं ज़िला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में अधिसूचना के जारी होने के 04 दिनों के भीतर वह अपनी आपत्ति अथवा आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत इन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।


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Content Editor

Jyoti M

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