कसौली बैंक डकैती आरोपी को 10 साल का कारावास

Monday, Aug 26, 2019 - 10:37 PM (IST)

सोलन, (अमित): 1985 में कसौली में हुई बैंक डकैती के मामले में सत्र न्यायाधीश सोलन भूपेश शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अहम बात यह है कि दोषी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था। 1985 में उक्त व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। वर्ष 1990 तक यह इस केस के ट्रायल में पेश होता रहा लेकिन 1990 के बाद फरार हो गया। इसके बाद अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित किया था। आरोपी को पी.ओ. सैल ने करीब 29 साल बाद 22 मई को दोबारा गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस मामले का ट्रायल दोबारा से शुरू हुआ और अदालत ने उसे उक्त सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी संजय चौहान ने बताया कि अदालत ने मामले में खैराती लाल पुत्र सोहन लाल निवासी गांव मालगजाड़ा, थाना गुरुहरश्या, जिला फिरोजपुर (पंजाब) को 10 साल कैद व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने 28 जनवरी, 1985 को कसौली थाना के तहत खैराती लाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 397, 398 व 25 आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बैंक कैशियर से 1,21,413 रुपए लूट लिए

उन्होंने जानकारी दी कि इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कैशियर अनंत राम ठाकुर ने पुलिस को बताया कि दोपहर बाद करीब साढ़े 3 बजे खैराती लाल व उसका भाई विलायती लाल हथियार लेकर बैंक पहुंचे। उन्होंने बैंक में दाखिल होने से पूर्व टैलीफोन की तार को काट दिया था। दोनों ने अपने हाथों में हथियार ले रखे थे और मुंह को किसी कपड़े से छिपाया हुआ था। दोनों भाइयों ने मिलकर हथियार की नोक पर बैंक कैशियर से 1,21,413 रुपए लूट लिए लेकिन इस लूट के दौरान स्थानीय पुलिस ने परिवहन निगम के चालक कर्म चंद की सहायता से दोनों को मौके पर काबू कर लिया। घटना की छानबीन के बाद पुलिस ने मामले को 19 जुलाई, 1985 को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद दोनों भाइयों खैराती व विलायती लाल पर क्रिमिनल केस दायर हुआ लेकिन 1990 के बाद दोनों अभियुक्त कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्हें 10 दिसम्बर ,1990 को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। 29 सालों बाद 22 मई, 2019 को खैराती लाल को सोलन पुलिस के पी.ओ. सैल ने गिरफ्तार करके दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां चले ट्रायल के बाद सोमवार को अदालत ने उसे यह सजा सुनाई।

Kuldeep