चरस तस्कर को इतने साल का कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Thursday, May 18, 2017 - 06:41 PM (IST)

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में विचाराधीन मामले में दोष तय हो जाने के बाद दोषी प्रेम चंद पुत्र अभेर दास निवासी शिल्ला हलाण को 5 साल कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में पेश किए गए ठोस सबूतों और 7 गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी को उक्त सजा सुनाई गई है। मामले के अनुसार 28 जनवरी, 2011 को ए.एस.आई. दया राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान उक्त व्यक्ति से 700 ग्राम चरस बरामद की थी। सरकार की तरफ  से मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी एन.एस. कटोच ने यह जानकारी दी है।