...तो चंबा में मनरेगा के तहत भी नहीं मिलेगा रोजगार

Monday, Aug 23, 2021 - 11:37 AM (IST)

चंबा : कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने वैक्सीन की व्यवस्था की है। पूरे देश में वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को प्रभावी बनाने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में जिलाधीश ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार चंबा की 309 पंचायतों में अब कोरोना वैक्सीन लगवाए बिना किसी को भी मनरेगा में रोजगार नहीं मिलेगा। जिलाधीश के आदेश के बाद खंड विकास अधिकारियों ने अपने-अपने परिक्षेत्र में आने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को इस बारे आदेश जारी कर दिए हैं। खंड विकास अधिकारी भरमौर ने सभी पंचायत सचिवों को आदेश जारी किए हैं कि कोरोना वैक्सीन के बिना किसी को मनरेगा में रोजगार न दिया जाए। 

इन आदेशों की जो कर्मचारी अनदेखी करेंगे, उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। कार्यकारी खंड विकास अधिकारी भरमौर गोपाल ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। यह निर्णय कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए लिया गया है। चंबा जिले में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे। कोरोना से मरने वालों की संख्या डेढ़ 100 के पार हो चुकी है। कई लोग वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करने वाला है। मनरेगा में दिहाड़ी लगाने से पहले पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके बाद ही मनरेगा में रोजगार मिलेगा। गौर हो कि भरमौर के दूरदराज के गांवों के अधिकतर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है।
 

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prashant sharma