चरस की तस्करी करना पड़ा महंगा, अब भुगतनी पड़ेगी इतने साल की कैद

Monday, Oct 09, 2017 - 12:01 AM (IST)

मंडी: चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुने राम पहाडिय़ा की विशेष अदालत ने पश्चिमी बंगाल के पैमामैंटल स्ट्रीट (कोलकाता) निवासी मोहम्मद नदीम पुत्र शेख अब्दुल मजीद के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। 

2 किलो के साथ पकड़ा था अरोपी
अभियोजन पक्ष के अनुसार औट पुलिस थाना का दल 13 फरवरी, 2015 को ए.एस.आई. मोहर सिंह की अगुवाई में झलोगी के पास गश्त और ट्रैफिक चैकिंग के लिए मौजूद था। इसी दौरान आरोपी थलौट की ओर से एक बैग के साथ मंडी की ओर आया। पुलिस दल को देखकर आरोपी ने पीछे की ओर मुड़कर भागने की कोशिश की और जब पुलिस ने आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 2 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था।

8 गवाहों के बयानों पर साबित हुआ अभियोग
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी नवीन चंद्र ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है, जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यावसायिक होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।