हिमाचल में नो मास्क, नो सर्विस लागू; एस.ओ.पी. जारी

punjabkesari.in Monday, Apr 12, 2021 - 09:24 PM (IST)

शिमला (देवेंद्र हेटा): हिमाचल में अब नो मास्क, नो सर्विस को लागू कर दिया गया है। मास्क के बगैर किसी भी व्यक्ति को सरकारी व गैर-सरकारी दफ्तर, सरकारी व निजी वाहन, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल इत्यादि पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सैल ने इसे लेकर सोमवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी कर दी है। एस.ओ.पी. का पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, संबंधित नगर निकाय व पंचायतों के जन प्रतिनिधियों को दिए गए हैं।

एस.ओ.पी. के मुताबिक शादी जैसे बड़े आयोजन के लिए खाना पकाने व परोसने वाले सभी लोगों के लिए 96 घंटे पहले की आर.टी.पी.सी.आर. नैगेटिव टैस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इन्हें बिना मास्क और ग्लव्ज के खाना बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संचालक को कैटरिंग कर्मियों के टैस्ट अनिवार्य करने होंगे। इस तरह के आयोजन स्थानीय प्रशासन की मंजूरी के बगैर नहीं होंगे। राज्य में अब शादी समारोह, धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आयोजनों में इंडोर में केवल 50 लोग और खुले में अधिकतर 200 लोग ही इकट्ठे हो सकेंगे। इस दौरान मास्क और सामाजिक दूरीके नियम का पालन करना होगा। सरकार ने अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिला में जिलाधीश को अतिरिक्त बंदिशेंलगाने के लिए अधिकृत किया है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों को ऐसे आयोजनों में जुटने वाली भीड़ पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना के हाई लोड वाले सात प्रदेशों से लोगों के हिमाचल आने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड नैगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। 16 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हिमाचल आने वाले सैलानियों व अन्य लोगों को आर.टी.पी.सी.आर. नैगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। इसी तरह राज्य के सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे, लेकिन इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे कोचिंग सैंटर, मैडीकल, डैंटल व नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे। सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. में इन्हें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार टैस्ट, ट्रैक और ट्रीटमैंट पर जोर दिया जाएगा, ताकि बेकाबू होती इस महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके।

मंदिरों में भजन-कीर्तन व भीड़ पर रहेगी पाबंदी
धार्मिक स्थलों के आसपास श्रद्धालुओं को इकट्ठे होने, भंडारे लगाने व भजन-कीर्तन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। श्रद्धालुओं को नवरात्रों के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. का पालन करना होगा। सरकार ने सभी जिलाधीशों एवं मंदिर प्रबंधकों को निर्देश दिए हैंकि नवरात्रों पर सभी छोटे व बड़े मंदिरों में श्रद्धालु मास्क पहनकर ही दर्शन को आएं। इस दौरान मंदिर में केवल दर्शन और पूजा की ही अनुमति रहेगी।

एस.ओ.पी. में नहीं बताया कहां होगी रिपोर्ट की जांच
हाई लोड वाले सात प्रदेशों के लोगों के हिमाचल में प्रवेश के लिए कोविड नैगेटिव रिपोर्ट तो अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन एस.ओ.पी. में यह नहीं बताया गया है कि बाहर से आने वाले इन लोगों की कोविड रिपोर्ट की जांच कहां की जाएगी। क्या रिपोर्ट जांचने के लिए बॉर्डर पर ही बैरियर लगेंगे या बीते साल लॉकडाऊन में लगे इंटरनल बैरियर लगाए जाएंगे। एस.ओ.पी. में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी के मुताबिक अभी यह सैल्फ रैगुलेटिड रहेगा। उन्होंने बताया कि बैरियर लगाने से लोगों को असुविधा होती है।


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Content Writer

Kuldeep

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