खराब हवा वाले शहरों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने के दिए आदेश

punjabkesari.in Monday, Nov 09, 2020 - 11:02 PM (IST)

शिमला (देवेंद्र हेटा): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एन.जी.टी. ने खराब हवा वाले शहरों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। जिन शहरों में बीते साल नवम्बर में एयर क्वालिटी इंडैक्स 101 से 200 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा है वहां केवल ग्रीन क्रैकर पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत को बोला है। इसकी इजाजत भी दो घंटे तक दी जा सकती है। एन.जी.टी. के आदेशों के बाद राज्य सरकार दीवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर जल्द निर्णय लेगी।

इसे देखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.पी.सी.बी.) ने बीते साल नवम्बर महीने में प्रदेश के विभिन्न शहरों का एयर क्वालिटी इंडैक्स (ए.क्यू.आई.) राज्य सरकार को भेज दिया है। ए.क्यू.आई. का वि£शेषण करते हुए सरकार द्वारा पटाखों के प्रयोग को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एन.जी.टी. के आदेशों के बाद दिल्ली-एन.सी.आर. में पटाखों की बिक्री पर 30 नवम्बर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ अन्य राज्य भी दीवाली पर पटाखे के इस्तेमाल को बैन कर चुके हंै, क्योंकि खराब हवा के कारण कोविड-19 मरीजों को अधिक दिक्कतें पेश आ रही हंै।

इसे देखते हुए विभिन्न समूहों की ओर से एन.जी.टी. में दायर याचिकाओं में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पटाखे जलाने से बड़े पैमाने पर नुक्सान करने वाले रसायन पर्यावरण में फैलते हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2018 के आदेशानुसार राज्य में दिनभर पटाखे जलाने पर पहले ही रोक लगी हुई है और दीवाली की रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है।

शिमला की हवा में भी घुला जहर
दुनियाभर में शुद्ध हवा के लिए मशहूर शिमला का एयर क्वालिटी इंडैक्स भी खराब हो गया है। सोमवार को दिन के वक्त शिमला का ए.क्यू.आई. 102 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। इस कारण दिन के समय विजीबिलिटी भी कुछ कम हो गई। इसी तरह बद्दी का ए.क्यू.आई. 109, नालागढ़ का 101 और कालाअंब का 161 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। पांवटा साहिब में 94, डमटाल में 89, सुंदरनगर 81, ऊना 57 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। एच.पी.पी.सी.बी. के चेयरमैन के.के. पंत का कहना है कि एन.जी.टी. ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर आदेश दिए हैं। इसके मुताबिक जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, वो की जाएगी।


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Kuldeep

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