चैक बाऊंस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कैद व जुर्माने की सजा

Friday, Dec 22, 2017 - 01:46 AM (IST)

मंडी: चैक बाऊंस के केस में न्यायिक मैजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा सुंदरनगर ने आरोपी मोहन लाल ठाकुर को एक साल के साधारण कारावास की सजा दी है व साथ ही 3,11,309 रुपए जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। केस के तथ्यों के अनुसार आरोपी मोहन लाल ठाकुर निवासी गांव चनेहार, तहसील जोगिंद्रनगर ने शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह चंदेल (शीतला इंटरप्राइजिज ओल्ड बस स्टैंड सुंदरनगर) से 2 मार्च, 2005 को 1,61,309 रुपए का सामान खरीदा व 1,61,309 रुपए का चैक दिया जोकि बाद में बाऊंस हो गया। 

नोटिस का दिया जवाब लेकिन पैसे नहीं लौटाए
शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ठाकुर के माध्यम से आरोपी को 21 मार्च, 2005 को लीगल नोटिस भेजा था। आरोपी ने 6 अप्रैल, 2005 को नोटिस का जवाब दिया व सारे तथ्य मान लिए लेकिन शिकायतकर्ता के पैसे नहीं लौटाए जिसके बाद शिकायतकर्ता  कोर्ट में आरोपी के खिलाफ केस दायर किया। सभी गवाहों के बयानों व केस से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को देखकर कोर्ट ने आरोपी को एक साल साधारण कारावास की सजा व 3,11,309 रुपए शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी को यह राशि शिकायतकर्ता को फैसला होने के एक माह के भीतर देने का भी आदेश दिया है।