मनमानी पर शिक्षा बोर्ड की कार्रवाई! 400 प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को नोटिस भेज कर मांगा स्पष्टीकरण

Sunday, Oct 20, 2019 - 12:23 PM (IST)

धर्मशाला (नवीन ठाकुर): पंजीकरण की प्रक्रिया समय पर पूर्ण न करने पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कार्रवाई की है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण न करने पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के लगभग 400 विद्यालयों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया गया है कि उक्त स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि पहले 14 अक्तूबर थी लेकिन कई स्कूलों की ओर से पंजीकरण प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई जिस कारण बोर्ड ने पंजीकरण की तिथि को बढ़ा दिया है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हि.प्र. के समस्त राजकीय एवं हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के मार्च 2019-20 सत्र के लिए नवमी, दसवीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि को 30 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि जिन विद्यालयों द्वारा उक्त कक्षाओं के पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण न करने की पूरी जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय की होगी। जिन परीक्षार्थियों का पंजीकरण पहले हो चुका है उनको नया पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन परीक्षार्थियों को पहले से आबंटित पंजीकरण संख्या से ही पंजीकृत किया जाना है तथा नए परीक्षार्थियों को पंजीकरण करवाने के लिए एप्लीकेशन में अंकित न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा तथा उन परीक्षार्थियों को पंजीकरण करवाने हेतु शुल्क 50 रुपए प्रति छात्र जमा करवाना होगा। 

30 तक करें परीक्षार्थियों के विवरण में शुद्धि

प्रदेश के समस्त राजकीय एवं हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त निजी विद्यालय 30 अक्तूबर तक सत्र 2019-20 में की जाने वाली उक्त कक्षाओं की परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के विवरण में शुद्धि कर सकते हैं। उक्त कक्षाओं से संबंधित नए पंजीकृत परीक्षार्थियों के डाटा में यदि किसी परीक्षार्थी के नाम, पिता-माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी एवं ऐच्छिक विषयों में कोई अशुद्धि रह जाती है तो वे विद्यालय 30 अक्तूबर तक परीक्षार्थियों के विवरण में शुद्धि कर सकते हैं। इसके बाद समस्त डाटा को पूर्णत: जांचने के बाद संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक को एक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि डाटा में परीक्षार्थियों के विवरण को अच्छी तरह जांच लिया गया है और सही पाया गया है। उक्त प्रमाण पत्र बोर्ड कॉपी के अंतिम पृष्ठ पर संलग्र करके बोर्ड कार्यालय में भेजना होगा।

कक्षा नवमी, दसवीं, जमा-एक व दो परीक्षाओं से संबंधित जिन परीक्षार्थियों का पंजीकरण पहले हो चुका है, उन परीक्षार्थियों के विवरण में किसी प्रकार का शुद्धिकरण संबंधित स्कूल से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों को परीक्षार्थियों के विवरण में शुद्धिकरण हेतु बोर्ड कार्यालय को ई-मेल पर सूचित करने के साथ-साथ डाक द्वारा भी सूचित करना होगा। शुद्धिकरण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत यदि किसी परीक्षार्थी के पंजीकृत डाटा में किसी प्रकार की अशुद्धि रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक की होगी। समस्त स्कूलों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक तथा कक्षा प्रभारी से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम व जन्मतिथि स्कूल के प्रवेश रजिस्टर के अनुसार ही अंकित किए हो।

Ekta