हिमाचल के इस जिला में गैर-हिमाचलियों द्वारा खरीदी भूमि जब्त, जानिए क्यों

Wednesday, Jul 05, 2017 - 01:32 AM (IST)

सोलन: जिला सोलन में गैर-हिमाचलियों द्वारा भू-सुधार एवं मुजारा अधिनियम की धारा 118 का उल्लंघन कर खरीदी गई करीब 135 बीघा भूमि को जब्त किया गया है। डी.सी. सोलन की अदालत ने धारा 118 के उल्लंघन के 4 मामलों का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है। पिछले एक वर्ष में जिला समहर्ता एवं डी.सी. सोलन राकेश कंवर ने 1000 करोड़ रुपए की 1450 बीघा भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हंै। 

होटल निर्माण के लिए खरीदी 132.12 बीघा भूमि जब्त
बाहरी राज्य की कंपनी द्वारा होटल निर्माण के लिए खरीदी गई 132.12 बीघा भूमि भी जब्त हो गई है। हालांकि कंपनी द्वारा धारा 118 के तहत सरकार से अनुमति लेकर भूमि को खरीदा था लेकिन कंपनी 2 वर्ष तक इस भूमि को उपयोग लाने में विफल रही। नियमों के मुताबिक धारा 118 के तहत खरीदी गई भूमि को 2 वर्ष के अंदर उपयोग में लाना अनिवार्य है। इस तरह भूमि के बेनामी सौदे के मामले में भी 491 वर्ग मीटर भूमि को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं। गैर-कृषक ने बिना कृषक प्रमाण पत्र के ही जमीन खरीद ली थी।

रडियाणा के समीप 2.04 बीघा भूमि जब्त
इसके अलावा सुबाथू के रडियाणा के समीप भी 2.04 बीघा भूमि को भी जब्त किया गया है। इस भूमि की खरीद-फरोख्त में धारा 118 का उल्लंघन हुआ है। प्रदेश में हुई भूमि की खरीद-फरोख्त की जांच के लिए सरकार ने एस.आई.टी. का गठन किया था। एस.आई.टी. ने अपनी जांच में धारा 118 का उल्लंघन पाया था और डी.सी. सोलन से मामले में कार्रवाई की सिफारिश की थी।

मकान के लिए खरीदी गई 7 बिस्वा भूमि भी जब्त  
शहर में मकान के निर्माण के लिए खरीदी गई 7 बिस्वा भूमि भी जब्त हो गई है। निर्धारित 2 वर्ष में भूमि को उपयोग में न लाने को लेकर यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में गैर-हिमाचली ने मकान के निर्माण के लिए 7 बिस्वा भूमि खरीदी थी। इसके लिए धारा 118 के तहत प्रदेश सरकार से भी अनुमति ली गई थी लेकिन निर्धारित समय में मकान के निर्माण का कार्य भी शुरू नहीं हुआ है।