नाहन में हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना को धारा 144 लागू, जानिए क्या है वजह

Tuesday, Dec 03, 2019 - 10:27 PM (IST)

नाहन (ब्यूरो): हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना के तहत नगर परिषद क्षेत्र में अवैध निर्माण को गिराने के मध्यनजर डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट के आदेशों पर नगर परिषद क्षेत्र नाहन में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर नप क्षेत्र में रहने वाले उन सभी लाइसैंसशुदा हथियार मालिकों को आदेश दिए कि वे अपने हथियार 4 दिसम्बर शाम 5 बजे तक पुलिस थाना नाहन में जमा करवा दें। अतिरिक्त जिलाधीश प्रियंका वर्मा ने बताया कि नप क्षेत्र में धारा 144 हाईकोर्ट आदेशों की अनुपालना के लिए लागू की जा रही है।

नप प्रशासन आगामी 5 दिसम्बर से हाईकोर्ट के आदेशों अनुसार सूचीबद्ध किए गए कुल 288 मामलों में से शेष बचे मामलों में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई करेगा। 31 दिसम्बर तक अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले भी नप प्रशासन की टॉस्क फोर्स सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों व बिना नक्शा पास करवाए किए गए अवैध निर्माण गिराने के लिए 2 अभियान चला चुकी है। अवैध कब्जाधारियों व अवैध निर्माण करने वाले इस बीच लामबंद भी हुए थे और मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुछ समय कब्जा हटाने को भी अवैध कब्जाधारियों को मिला।

उधर, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नप प्रशासन अंतिम व तीसरे चरण का अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में अवैध निर्माण करने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में सीधे अवैध निर्माण गिराया जाएगा। जिन्होंने अपने स्तर पर निर्माण गिराने का आश्वासन देकर नप प्रशासन से समय लिया था। जोकि बाद में ज्यों का त्यों खड़ा है। उधर, इस मामले में सियासी दखल हाईकोर्ट की फटकार के बाद नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण से संबंधित मामलों में याचिका सीधे हाईकोर्ट में ही दर्ज होगी। ऐसी याचिका निचली अदालतों में दर्ज नहीं होगी।

नगर परिषद नाहन के ईओ अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि 5 दिसम्बर को प्रात: 10 बजे अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सुरक्षा के मध्य नजर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। नगर परिषद कार्यालय में भी पुलिस बल तैनात करने को एसपी सिरमौर को लिखित रूप से आवेदन पहले ही किया जा चुका है।

Vijay