प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर नगर निगम कसेगा शिकंजा, जानिए कितनों पर गिरेगी गाज

Friday, Oct 06, 2017 - 01:36 AM (IST)

शिमला: एक नवम्बर से नगर निगम शहर के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर 5 फीसदी अतिरिक्त पैनल्टी लगाने जा रहा है, ऐसे में शहर के 4 हजार प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर गाज गिरना तय है। निगम इन डिफाल्टरों से बिल पर 5 प्रतिशत का जुर्माना वसूल करेगा। निगम को इन डिफाल्टरों से 6 करोड़ रुपए के सम्पत्ति कर की वसूली होनी है। निगम ने समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करने पर डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर टैक्स जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। मौजूदा समय में नगर निगम सम्पत्ति कर पर हर महीने 1 प्रतिशत की ब्याज वसूल कर रहा है लेकिन 31 अक्तूबर के बाद निगम बिल पर 5 प्रतिशत का जुर्माना लगाएगा। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ सकता है।

सरकारी विभाग भी सूची में शामिल 
शहर के सरकारी व गैर-सरकारी महकमे भी डिफाल्टरों की सूची में शामिल हैं। इसमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से करीबन 2 करोड़ रुपए बकाया है। निगम की ओर से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया गया है, वहीं चौपाल के विधायक से 45 लाख रुपए की रिकवरी होनी है। इसके अलावा आयुर्वैदिक अस्पताल छोटा शिमला भी शामिल है। अस्पताल से निगम को करीबन 7 लाख रुपए की रिकवरी करनी है, वहीं आई.एस.बी.टी. से निगम को 2 करोड़ 68 लाख रु पए की वसूली होनी है, वहीं रिपन अस्पताल व आई.जी.एम.सी. द्वारा भी निगम को सालों से टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा भी कई संस्थान शामिल हैं। 

22 हजार उपभोक्ताओं ने जमा करवाया प्रॉपर्टी टैक्स
नगर निगम के आयुक्त जी.सी. नेगी ने बताया कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सम्पत्ति कर डिफाल्टर 31 अक्तूबर तक टैक्स का भुगतान कर दें, इसके बाद बिल पर 5 प्रतिशत की पैनल्टी लगाई जाएगी। नगर निगम को अब तक 22 हजार उपभोक्ताओं ने सम्पत्ति कर जमा करवाया है जबकि 4 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अब तक टैक्स का भुगतान निगम को नहीं किया है। शहर में कुल 26 हजार उपभोक्ता टैक्स के दायरे में आते हैं।