SC ने अफसरों के नाम मांगे, जिनके कार्यकाल में कसौली में हुआ अवैध निर्माण

Wednesday, May 09, 2018 - 01:52 PM (IST)

नई दिल्ली/सोलन: हिमाचल प्रदेश के कसौली हत्याकांड में अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उन अधिकारियों के नाम बताने का आदेश दिया, जिनके कार्यकाल में कसौली में अवैध निर्माण हुआ। न्यायालय ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या करवाई की गई है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने उनको यह आदेश कसौली में अवैध कब्जा हटाने गई महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में दिया है। उन्होंने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।


सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि हिमाचल में अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या दिशानिर्देश हैं और इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? उन्होंने सरकार को इन तमाम बिन्दुओं पर अगस्त के पहले हफ्ते तक जवाब देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कसौली में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सख्त संदेश नहीं जाएगा। अवैध निर्माण के लिए दोषी कुछ अधिकारियों को नौकरी से हटाने की जरूरत है।


उल्लेखनीय है कि 9 मई को पिछली सुनवाई में कसौली मामले में हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा चुका है और शीर्ष अदालत ने महिला अधिकारी की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। अफसर की हत्या कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं बल्कि कानून को लागू ना करने पर हुई थी। कोर्ट ने सरकार से कसौली घटना के साथ-साथ राज्य में अवैध निर्माण पर पॉलिसी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले मनाली में विडियोग्राफी हुई थी, लेकिन फिर भी गैर कानूनी निर्माण होते रहे। कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने कसौली में गिराए जाने वाले 13 होटलों के क्षेत्र में धारा-144 लगाने के साथ ही यहां एस.पी. सोलन, डी.एस.पी. परवाणु, कसौली व धर्मपुर थाना प्रभारियों के तबादले भी किए हैं। उन्होंने कसौली में तोड़फोड़ के दौरान होटल मालिक द्वारा महिला अफसर की हत्या के बाद स्वत: संज्ञान लिया था।
 

Ekta