नशे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग लेगा पुलिस की मदद

Monday, Nov 12, 2018 - 10:05 AM (IST)

शिमला: शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में बिक रहे तम्बाकू के उत्पादों पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग पुलिस के सहयोग से अभियान चलाने जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान शिक्षा विभाग पुलिस के साथ मिलकर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में बिक रहे तम्बाकू और नशे के दूसरे सामान पर रोक लगाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं। 

शिक्षण संस्थान स्कूल के किसी भी शिक्षक को नोडल अधिकारी बना कर उसे यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों को नशे बारे जागरूक करने के लिए भी अभियान छेड़ा जाएगा। इसके तहत छात्रों को नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताया जाएगा। सूत्रों की मानें तो अभी भी प्रदेश के स्कूलों के आसपास ये उत्पाद बेचे जा रहे हैं, इन पर कोई चैक नहीं रखा जा रहा है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिलों को ये निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को प्रदेश में खुली बीड़ी, सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित तम्बाकू के उत्पाद बेचने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। 

स्कूलों में नशे के दुष्परिणाम का चैप्टर भी पढ़ेंगे छात्र
स्कूलों में जल्द ही छात्र नशे से होने वाले दुष्परिणाम के चैप्टर भी पढ़ेंगे। इसको लेकर एस.सी.ई.आर.टी. सिलेबस तैयार कर रहा है, जिसे विभाग अगले सत्र से प्रदेश में लागू करने जा रहा है। इसको छात्र बतौर विषय स्कूल में पढ़ेंगे। हाल ही में सरकार ने नशे को लेकर छात्रों को जागरूक करने के लिए इस विषय को स्कूलों में लागू करने का फैसला लिया था।

Ekta