ई-वे बिल न भरने पर 50 कारोबारियों को 21 लाख का जुर्माना

Tuesday, Dec 04, 2018 - 11:19 PM (IST)

सोलन (नरेश): राज्य कर एवं आबकारी की बी.बी.एन. टीम ने वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के तहत ई-वे बिल न भरने पर 50 कारोबारियों पर 21 लाख रुपए का जुर्माना किया है। विभाग की टीम ने जांच में पाया कि अधिकांश मामलों में व्यापारियों द्वारा ई-वे बिल का बी भाग नहीं भरा गया था, जिसके कारण ई-वे बिल पूरी तरह से अमान्य है। ई-वे बिल के बी भाग में ही गाड़ी का नम्बर भरा जाता है। यदि गाड़ी का नम्बर भरा ही न जाए तो एक ही ई-वे बिल पर कई गाडिय़ों में सामान ढोया जा सकता है। प्रदेश में व्यापारी इस प्रकार से टैक्स चोरी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जांच में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए है, जिनमें व्यापारियों ने ई-वे बिल पूरी तरह भरा ही नहीं था। कुछ भरे गए ई-वे बिल पर गाड़ी का और नम्बर भरा हुआ था जबकि मौके पर सामान अन्य किसी गाड़ी में ढोया जा रहा था।

भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई

राज्य कर एवं आबकारी विभाग बी.बी.एन. के उपायुक्त वरुण कटोच ने बताया कि ई-वे बिल न भरने पर बी.बी.एन. के करीब 50 कारोबारियों को 21 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जी.एस.टी. के तहत 50,000 रुपए के मूल्य की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने के लिए ई-वे बिल भरना अनिवार्य है। जांच में अच्छी बात यह सामने आई है कि अधिकांश कारोबारी अब ई-वे बिल भरकर ही वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेज रहे हैं। भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

Vijay