रस्सी' से तोड़ा सात जन्मों का बंधन, 2 साल बाद मिली सजा

Sunday, Feb 19, 2017 - 05:09 PM (IST)

धर्मशाला : सात जन्मों की रस्मों को दरकिनार कर अपनी पत्नी का रस्सी से गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा हुई है। इसके अलावा हत्यारे पति को 50 हजार रुपए भी जुर्माना भी अदा करना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के पैरवी कर रहे जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के पिता सुभाष ने पुलिस थाना कांगड़ा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2013 में उनकी बेटी रेणुका की शादी कांगड़ा के समेला निवासी मोहन के साथ हुई थी।

अभियोजन पक्ष के ओर से कुल 18 गवाह
24 जुलाई, 2014 को रेणुका का शव उनके घर फर्श पर पड़ा हुआ था तथा उसके मुंह से रक्त निकल रहा था। इसके आधार पर उन्होंने अपने दामाद के खिलाफ रेणुका को जान से मारने का मामला दर्ज करवाया था। वहीं मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस टीम को आरोपी मोहन के पास से रस्सी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मोहन ने रेणुका के सभी गहने भी छत के पंखे में छिपा दिए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल के दौरान बरामद किया था। पुलिस जांच के बाद मामला जिला अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-2 शरद कुमार लगवाल की अदालत में पहुंचा। करीब 2 वर्ष तक अदालत में चले केस में अभियोजन पक्ष के ओर से कुल 18 गवाह पेश किए गए। अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर मोहन के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।