मंत्रिमंडल ने हटाया प्रतिंबध, सड़क किनारे होटल-रेस्तरां में अब परोसी जा सकेगी शराब

Wednesday, Aug 23, 2017 - 09:26 AM (IST)

शिमला: सड़कों के किनारे होटल-रेस्तरां में बंद पड़े बार को फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है। अब राज्य के विभिन्न स्थानों पर चल रहे होटलों, रेस्तरां और क्लबों में शराब परोसी जाएगी। सरकार की तरफ से पहले ही मंत्रिमंडल बैठक में इस संबंधी निर्णय लेकर अध्यादेश को लाया गया था जिसे राज्यपाल की तरफ से अनुमति दी गई थी। अब विधानसभा के मानसून सत्र में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने इस अध्यादेश की प्रति को सदन पटल पर रखा।


अब अधिसूचित स्थानों पर होटल, रेस्तरां में शराब को परोसा जा सकेगा
अध्यादेश के अनुसार अब अधिसूचित स्थानों पर होटल, रेस्तरां व क्लबों में शराब को परोसा जा सकेगा। अध्यादेश के आने से पहले इन स्थानों पर शराब को परोसने यानि बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस कारण सरकार को विधानसभा सत्र न होने के कारण अध्यादेश लाना पड़ा था ताकि यहां पर शराब की बिक्री की अनुमति मिल सके।


सुप्रीम कोर्ट ने 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर लगा दी थी पाबंदी
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इस आदेश के बाद से ही सरकार ने इसका तोड़ निकाला था जिसमें पहले राष्ट्रीय उच्च मार्गों के दर्जे को घटाया गया। इन मार्गों का दर्जा घटने से ठेकों को खोलने का रास्ता साफ हो गया। साथ ही अब सड़कों के किनारे होटल-रेस्तरां में बंद पड़े बार को फिर से खोलने के लिए अध्यादेश लाया गया, जिसे मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान करने के बाद राजभवन भेजकर इसकी अनुमति ली गई।