आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व विस उपाध्यक्ष रिखी राम कौंडल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Saturday, Jun 01, 2019 - 10:38 PM (IST)

बिलासपुर: पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं झंडूता विस क्षेत्र के पूर्व विधायक रिखी राम कौंडल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले को रिखी राम कौंडल ने सच्चाई की जीत बताया है। जानकारी के अनुसार रिखी राम कौंडल द्वारा वर्ष 2007 और वर्ष 2012 के चुनावों में भरे गए नामांकनों के आधार पर अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने विजीलैंस को केस रजिस्टर करने के आदेश दिए थे। करीब 5 वर्ष तक विजीलैंस ने छानबीन की तथा जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में रिखी राम कौंडल की ओर से अधिवक्ता प्रभुराम पटियाल, डी.एस. कुटाल व दौलत राम शर्मा ने पैरवी की।

अदालती कार्रवाई के लिए नहीं ली गई थी सरकार की अनुमति

नियमों के अनुसार मंत्री-विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ  अदालती कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति लेना जरूरी है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था। ऐसे में मैरिट के आधार पर गत शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश ने रिखी राम कौंडल के खिलाफ  आय से अधिक संपत्ति का यह मामला खारिज कर दिया। वहीं इस बारे में पूर्व विस उपाध्यक्ष रिखी राम कौंडल ने कहा कि न्यायपालिका ने इंसाफ  किया है और यह सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि जब उनके खिलाफ  एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।

Vijay