फूड लाइसैंस के बिना शराब बेच रहे विक्रेता

Saturday, Jun 30, 2018 - 10:48 AM (IST)

हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित हमीरपुर जिले में कार्यरत लगभग सभी शराब विक्रेता नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं लेकिन फूड लाइसैंस के मुद्दे पर उनकी आज तक किसी भी अधिकारी ने पूछताछ नहीं की है। अधिकांश शराब विक्रेताओं ने न तो अभी तक फूड लाइसैंस प्राप्त किया है और न ही इसे प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। हैरत तो इस बात को लेकर है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस मामले में चुप है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत शराब को भी पेय पदार्थ का दर्जा प्रदान किया गया है। इस परिस्थिति में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत सभी शराब के व्यापारियों को फूड लाइसैंस लेना अनिवार्य है लेकिन न जाने क्यों आज तक जिला के विभिन्न भागों में संचालित ठेका शराब व्यापारियों ने वांछित लाइसैंस प्राप्त करने की ओर ध्यान नहीं दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस संदर्भ में कड़ाई न बरते जाने के कारण जिला में शराब व्यापारी फूड लाइसैंस के बिना ही शराब बेच रहे हैं।

ठेका संचालक फूड लाइसैंस पाने के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे
यहां पर यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बिना फूड लाइसैंस के शराब बेचने वाले को पकड़े जाने पर 6 मास की सजा तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किए जाने का प्रावधान रखा गया है लेकिन इसके बावजूद ठेका संचालक फूड लाइसैंस पाने के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे हैं। विदित है कि आबकारी एवं कराधान विभाग में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस जिला में 49 शराब की इकाइयों को लाइसैंस प्रदान कर रखे हैं, जिनमें से अभी तक किसी भी इकाई ने संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

kirti