बंदिशें हटाईं, सामान्य तौर पर खुलेंगी और बंद होगी सभी दुकानें

punjabkesari.in Tuesday, Feb 01, 2022 - 05:15 PM (IST)

चम्बा (काकू): जिले में अब सभी दुकानें सामान्य तौर पर ही खुलेंगी और बंद होगी। दुकानों को खोलने व बंद करने पर लगाई गई बंदिशें हटा दी गई हैं। धार्मिक लंगर जिला के सभी स्थानों पर यथावत पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। डी.सी. दुनी चंद राणा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिला में नो मास्क नो सर्विस का यथावत पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है और नाइट कफ्र्यू भी रात 10 से सुबह 5 तक रहेगा। डी.सी. दुनी चंद राणा ने कहा कि गर्मियों के अवकाश वाले सभी स्कूलों सहित आवासीय स्कूल में नौवीं से 12वीं की कक्षाएं 3 फरवरी से सुचारू रूप से चलेंगी और अन्य सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षाओं में स्कूल प्रबंधन द्वारा कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया और सेफ्टी प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाना होगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को भी 3 फरवरी से खोलने की अनुमति होगी।

हालांकि कोविड-19 अनुरूप व्यवहार और सेफ्टी प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से लागू करना सुनिश्चित बनानी होगी। आदेश में कहा गया है कि सभी कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालय कोविड अनुरूप व्यवहार और सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे। इसके अलावा शादी समारोह व सभी समाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोग शामिल हो सकेंगे। इसमें अधिकतम 100 लोग इनडोर में जबकि खुले स्थानों 50 फीसदी क्षमता जिसमें अधिकतम 300 लोगों कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया और कोविड-19 अनुरूप व्यवहार की अनुपालना के साथ आयोजन की अनुमति होगी। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के सभी कार्य दिवसों पर शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे जबकि दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की छूट रहेगी। सभी जिम, स्पोर्ट्स कंपलैक्स और क्लब कोविड-19 अनुरूप व्यवहार और कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना के साथ खुले रहेंगे।


डी.सी. ने आदेश में हिमाचल प्रदेश एस.ई.सी. कमेटी द्वारा निर्धारित कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए एस.पी., सभी एस.डी.एम., कार्यालय अध्यक्षों, कार्यकारी दंडाधिकारियों, बी.डी.ओ., उपनिदेशक उच्च व प्रारंभिक शिक्षा को कहा गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से जिला में लागू किए गए हैं। नियमों के उल्लंघन की अवस्था में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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Content Writer

Kaku Chauhan

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