जेलों का निरीक्षण कर 4 सप्ताह के भीतर सौंपे रिपोर्ट: हाईकोर्ट

Wednesday, Sep 19, 2018 - 10:05 AM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने जेल महानिदेशक सहित संबंधित सत्र न्यायाधीशों व जिलाधीशों को आदेश दिए हैं कि वे संयुक्त रूप से सभी जेलों का निरीक्षण करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इन अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर संयुक्त इंस्पैक्शन व एक्शन टेकन रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से दायर करने के आदेश भी दिए। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान संबंधित सत्र न्यायाधीशों की रिपोर्ट में सामने आया है कि जेलों से जुड़ी करीब 14 खामियां सामने आई हैं। कुछ खामियों को दुरुस्त कर दिया गया परंतु कुछ खामियों को दूर करने के लिए केवल कागजी करवाई हो रही है। 

जेलों के विस्तार, खाली पड़े पद, रोजमर्रा के खर्चों के लिए बजट व कैदियों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी खामियां दूर करने पर कार्रवाई अभी भी सरकार के पास लम्बित है। जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य की समस्या, वह चाहे जेलों के विस्तार के न होने के कारण पैदा हो रही हो या कैदियों के बढ़ने के कारण, साफ पानी की समस्या व पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण कैदियों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं। कोर्ट ने जेलों से जुड़ी 3 समस्याओं को गंभीरता से लेने की जरूरत बताते हुए उपरोक्त टीम को जेलों का संयुक्त निरीक्षण करने के आदेश दिए।

Ekta