रजिस्ट्रार और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हाईकोर्ट तलब, पढ़ें क्या है मामला

Monday, May 21, 2018 - 02:10 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दिव्यांग छात्रा सवीना जहां को पी.एच.डी. (हिंदी) में दाखिला न दिए जाने से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और ङ्क्षहदी विभाग के अध्यक्ष को तलब करने के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सवीना जहां की ओर से हाईकोर्ट के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिए।


मामले के अनुसार प्रार्थी को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिव्यांग कोटे से हिंदी विषय में पी.एच.डी. में प्रवेश नहीं दिया गया था। प्रार्थी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर न्याय की गुहार लगाई। पत्र पर संज्ञान के पश्चात पिछली सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया था कि हिंदी विषय में सभी 8 सीटें भर चुकी हंै। मामले में नियुक्त एमिक्स क्यूरी अधिवक्ता अनूप रत्न ने कोर्ट को बताया था कि अभी हिंदी विषय में पी.एच.डी. की सीटें खाली हैं।


न्यायालय ने विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिए थे कि वह दिव्यांग छात्रा को दाखिला देने की संभावना तलाशें और बताएं कि हिंदी में पी.एच.डी. गाइड उपलब्ध है जबकि विश्वविद्यालय के इक्डोल के 2 सहायक प्रोफैसरों के पास 3 और धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय अध्ययन केंद में 1 सहायक प्रोफैसर के पास 4 सीटें उपलब्ध हैं लेकिन हिंदी विभाग ने अदालत के आदेश का पालन करने की बजाय यह कहा है कि कुल 8 सीटें हैं जो भरी जा चुकी हैं। मामले पर सुनवाई 22 मई को होगी।

Vijay