नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के 3 आरोपियों को 12 साल की कैद

Thursday, Mar 23, 2017 - 07:58 PM (IST)

रामपुर बुशहर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपुर स्थित किन्नौर ने दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर 3 दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपराधी सुनील कुमार पुत्र नंद लाल व सनजीत कुमार पुत्र निक्कू राम दोनों निवासी गांव व डाकघर खरगा तहसील निरमंड जिला कुल्लू तथा कुलदीप सिंह पुत्र कौल राम निवासी गांव व डाकघर करेरी, तहसील रामपुर जिला शिमला को 12 वर्ष के कारावास व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह जानकारी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने दी। 

यह है मामला
वर्ष 2014 में 10वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्रा ने रामपुर थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके उपरांत पुलिस ने इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया था। छात्रा ने बताया था कि सुनील कुमार उसे बोलैरो कैम्पर गाड़ी में अपहरण करके ले गया। इस गाड़ी में पहले से ही सनजीत व कुलदीप बैठे थे। वे गाड़ी में उसे जंगल की तरफ ले गए और इसके बाद 3 तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।