शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म, दोषी को अब भुगतनी पड़ेगी ये सजा

Wednesday, Jul 17, 2019 - 10:07 PM (IST)

नाहन: स्पैशल जज एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर देविंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने मुजरिम सुपा राम पुत्र बिशन सिंह निवासी गांव पिपनौर, डाकखाना गवाली, तहसील शिलाई को भा.दं.सं. की धारा 376 व पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में 7 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 30,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को एक साल के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पहले से ही शादीशुदा था मुजरिम

जिला न्यायवादी एम.के. शर्मा ने बताया कि 16 सितम्बर, 2016 को मुजरिम सुपा राम ने पीड़िता जोकि नाबालिग थी, उसको विवाह के लिए बुलाया। मुजरिम पीड़िता को विकासनगर ले गया, जहां वे एक निजी होटल में रुके और बाद में वापस पांवटा साहिब आ गए, जहां मुजरिम ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। 18 सितम्बर को मुजरिम ने पीड़िता को बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, ऐसे में वह उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद वह उसे बस अड्डा पांवटा में छोड़कर चला गया।

अदालत में पेश हुए 18 गवाह

जिला न्यायवादी ने बताया कि बाद में पुलिस पीड़िता को पुलिस स्टेशन ले आई और पुलिस ने पीड़िता के भाई व माता को पुलिस थाने बुलाया, जहां मुजरिम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद मुजरिम को हिरासत में लिया गया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से 18 गवाह पेश हुए। अदालत ने मुजरिम को धारा 376 व पोक्सो अधिनियम 4 के तहत दोषी पाया तथा तथ्यों के आधार पर मुजरिम को उक्त सजा सुनाई।

Vijay