दुराचार के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

punjabkesari.in Monday, Dec 21, 2020 - 09:58 PM (IST)

रामपुर बुशहर (नोगल): जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर रामपुर की अदालत ने दोषी हुसैन कुमार (काकू) को नाबालिगा को अगवा और दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस थाना निरमंड में 15 सितम्बर, 2018 को पीड़िता की मां ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस में दर्ज शिकायत में उसने कहा था कि हुसैन कुमार पुत्र गोकुल राम गांव प्रांगचा तहसील निरमंड ने 13 अगस्त, 2018 को उसकी बेटी का अपहरण किया और अपने घर में 12 सितम्बर तक रखा।

इस दौरान उसने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर अपने घर पहुंची और सारी वारदात अपनी मां को बता दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने इस संबंध में तहसीलदार निरमंड और पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ  मामला दर्ज करवाया। पुलिस थाना निरमंड में आरोपी के खिलाफ  भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 506, 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और साक्ष्य जुटाए गए। सोमवार को अदालत ने सभी आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।


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Kuldeep

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