विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी करने के दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Mar 29, 2022 - 11:41 PM (IST)

ऊना (सुरेन्द्र): सीजेएम ऊना संदीप सिहाग की अदालत ने एक अहम फैसले में आईपीसी की धारा 420 व 120बी के तहत राजेन्द्र पाल सिंह पुत्र सोमनाथ निवासी लाहौरी गेट पटियाला (पंजाब), माया देवी गांव बिझड़ी तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर मौजूदा हाऊसिंग कालोनी रक्कड़ कालोनी ऊना तथा गुरजीत सिंह पुत्र प्रेम चंद निवासी गौंदपुर बनेहड़ा तहसील अम्ब जिला ऊना को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को धारा 420 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000 रुपए प्रति दोषी जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 5 माह की साधारण कैद अतिरिक्त भुगतनी होगी। दोषियों को धारा 120बी के तहत 6 माह की कैद व 1000 रुपए प्रति दोषी तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि 23 सितम्बर, 2009 को शिकायतकर्ता हरनीक सिंह ने पुलिस में शिकायत दी कि वर्ष 2008 में दोषी राजेन्द्र पाल सिंह और उसके सहयोगियों ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 44,50,000 रुपए की राशि ली। इसके बावजूद न तो उसे विदेश भेजा गया और न ही यह राशि लौटाई गई। केस की जांच एएसआई वीर सिंह ने की और चालान अदालत में पेश किया। अदालत में सरकार की तरफ से इस केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी मनीषा ने की। अदालत में 11 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद यह फैसला सुनाया है।

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Content Writer

Vijay

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