सोशल वैबसाइट पर किया प्रचार तो प्रत्याशी के खाते में जुड़ जाएगा खर्चा

Saturday, Oct 21, 2017 - 12:52 AM (IST)

कुल्लू: सोशल वैबसाइट्स पर भी अधिक चुनाव प्रचार के कारण इसका खर्चा प्रत्याशियों के खाते में जुड़ जाएगा। हर तरह के चुनाव प्रचार के तरीकों पर एम.सी.एम.सी. की पैनी नजर है। इसके लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है। सोशल मीडिया पर या अन्य साधनों से प्रचार-प्रसार से संबंधित मैटर पकड़े जाने पर प्रत्याशियों को नोटिस जारी होंगे। प्रत्याशियों को इस संदर्भ में जवाब दाखिल करने होंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार व निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों से संबंधित विज्ञापनों और पेड न्यूज के मामलों पर भी निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी। इसके लिए जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. यानी मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को अवगत करवाने के लिए एम.सी.एम.सी. ने बचत भवन में शुक्रवार को एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें जिला मुख्यालय के पत्रकारों ने भाग लिया। 

पेड न्यूज के मामलों पर नजर रखने के लिए एम.सी.एम.सी. का गठन
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डी.सी. एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने बताया कि कुल्लू जिला में आदर्श आचार संहिता की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के अलावा पेड न्यूज के मामलों पर नजर रखने के लिए जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि विज्ञापनों के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल कर दिया जाता है। 

...तो निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशी को जारी करेगा नोटिस 
इसके अलावा अगर कोई समाचार किसी प्रत्याशी के पक्ष में बढ़ा-चढ़ाकर लिखा हुआ या प्रसारित किया हुआ पाया गया तथा जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. को यह समाचार पेड न्यूज का संदिग्ध मामला लगता है तो समिति तुरंत संबंधित निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगी और निर्वाचन अधिकारी 96 घंटे के भीतर उस प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगा। अगर संबंधित प्रत्याशी 48 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देता है तो एम.सी.एम.सी. का निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रत्याशी जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. के निर्णय के खिलाफ 48 घंटे के भीतर राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. के समक्ष अपील कर सकता है। राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. के निर्णय के खिलाफ निर्वाचन आयोग में अपील की जा सकती है।

लोकल टी.वी. चैनलों और केबल आप्रेटरों को दिए निर्देश 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेषकर लोकल टी.वी. चैनलों और केबल आप्रेटरों को निर्देश दिए कि वे किसी भी विज्ञापन और अन्य राजनीतिक गतिविधियों व आयोजनों को जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. की अनुमति के बगैर प्रसारित न करें। इस मौके पर जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. के सदस्य सचिव एवं जिला लोक संपर्क अधिकारी शेर सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत किया तथा विज्ञापनों व पेड न्यूज से संबंधित मामलों की जानकारी दी। उन्होंने पेड न्यूज को लेकर निर्वाचन आयोग और प्रैस कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: अनुपालना की अपील भी की।