प्रचार के लिए लाउड स्पीकर बजाने पर नए निर्देश, चुनाव आयोग ने जगहों का किया चयन

Sunday, Oct 29, 2017 - 01:06 PM (IST)

शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक वह लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और वृद्धाश्रमों के नजदीक नहीं कर सकेंगे। इन स्थानों पर लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार करने से मना किया गया है। रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार करने की भी किसी को अनुमति नहीं होगी।


उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि लाउड स्पीकर से प्रचार के कारण स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। आयोग का मानना है कि लाउड स्पीकर की वजह से न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि वृद्धों और अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशानी होती है। मतदान से 48 घंटे पहले तक भी किसी भी जगह लाउड स्पीकर से प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।