लोकसेवा आयोग करेगा निगमों-बोर्डों और बैंकों में भर्तियां, बिल पारित

Friday, Aug 31, 2018 - 06:23 PM (IST)

शिमला (राजीव/राक्टा): हिमाचल में सहकारी बैंक, बोर्ड और निगमों में होने वाले भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक 2018 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन के समक्ष पारित करने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि ये विधेयक लाते वक्त कानूनी प्रावधानों का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने इसे जल्दबाजी में लाया गया विधेयक भी करार दिया और आयोग को कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अनुशासन से संबंधित मामलों में दखल की शक्तियां देने का विरोध किया।

आशा कुमारी ने किया सिंघा का समर्थन
कांग्रेस की आशा कुमारी ने भी राकेश सिंघा के तर्क का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि इस विधेयक के माध्यम से अब राज्य में सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में होने वाली चतुर्थ और तृतीय श्रेणी की भर्तियां भी आयोग के माध्यम से की जा सकेंगी। इससे भर्तियों में और अधिक पारदर्शिता आएगी। अभी तक ये भर्तियां विभाग अथवा निगम या बोर्ड अपने स्तर पर ही कर रही थे, जिसे लेकर कई बार विवाद होते रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

बिल के दायरे में आएंगे 36 संस्थान  
इस बिल में परिवहन निगम, बिजली बोर्ड, स्कूल शिक्षा बोर्ड, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर-निगम, कौशल विकास निगम, पर्यटन निगम, वन निगम सभी सहकारी बैंक, हिमुडा व बाल कल्याण परिषद सहित 36 संस्थान दायरे में आएंगे।    

Vijay