हिमाचल प्रदेश में लघु खनिज खनन के संशोधित नियमों को मंजूरी
punjabkesari.in Wednesday, Feb 09, 2022 - 10:20 PM (IST)
शिमला, नौ फरवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी इलाकों में सड़कों एवं दीवारों के निर्माण में छोटे खनिजों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए संबंधित नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत एवं गैरकानूनी खनन निषेध नियम, 2015 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बैठक की अध्यक्षता की।
प्रवक्ता ने कहा कि इस नियम में बदलाव के बाद पत्थर एवं बालू जैसे लघु खनिजों की उपलब्धता बढ़ पाएगी। इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में मिलेगा।
संशोधित नियमों के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियां द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले लघु खनिजों के इस्तेमाल की मंजूरी खनन अधिकारी देंगे। इस दौरान महीने भर में 10,000 टन से लेकर 20,000 टन तक लघु खनिज के ही इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत एवं गैरकानूनी खनन निषेध नियम, 2015 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बैठक की अध्यक्षता की।
प्रवक्ता ने कहा कि इस नियम में बदलाव के बाद पत्थर एवं बालू जैसे लघु खनिजों की उपलब्धता बढ़ पाएगी। इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में मिलेगा।
संशोधित नियमों के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियां द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले लघु खनिजों के इस्तेमाल की मंजूरी खनन अधिकारी देंगे। इस दौरान महीने भर में 10,000 टन से लेकर 20,000 टन तक लघु खनिज के ही इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।
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