पर्यटन और वार अवार्ड अधिनियमों में संशोधन वाले विधेयक विधानसभा में पारित
Tuesday, Sep 15, 2020 - 07:47 PM (IST)
शिमला, 15 सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के सातवें दिन मंगलवार को पर्यटन और वार अवार्ड अधिनियम में संशोधनों से जुड़े विधेयक पारित हुए।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास व पंजीकरण (संशोधन), 2020 और हिमाचल प्रदेश वार अवार्ड (संशोधन) विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गये।
इस संशोधन में पर्यटन विकास बोर्ड में उपाध्यक्ष नियुक्त करने और वार अवार्ड के तहत सालाना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये की राशि देने के लिए प्रावधान किया गया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास व पंजीकरण (संशोधन), 2020 और हिमाचल प्रदेश वार अवार्ड (संशोधन) विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गये।
इस संशोधन में पर्यटन विकास बोर्ड में उपाध्यक्ष नियुक्त करने और वार अवार्ड के तहत सालाना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये की राशि देने के लिए प्रावधान किया गया।
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