हिमाचल में ब्रिटिश पर्यटक की जमानत याचिका खारिज

Tuesday, Dec 10, 2019 - 08:38 PM (IST)

शिमला, 10 दिसंबर (भाषा)एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक ब्रिटिश पर्यटक की जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से उसे कथित तौर पर 568 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था।

कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि पॉल स्टेंटन (54) की जमानत याचिका खारिज करते हुए कुल्लू अदालत ने उन्हें 13 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एसपी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि न्यायिक रिमांड समाप्त होने के बाद स्टेंटन को अदालत में पेश किया गया था ।

उसे 17 नवंबर को बाजौरा में एक हरियाणा रोडवेज बस में जाँच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
स्टेंटन के खिलाफ भुंतर पुलिस थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तार करने के बाद 54 वर्षीय स्टेंटन को मंगलवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। वह मंगलवार तक न्यायिक हिरासत में था।

एसपी के अनुसार स्टेंटन एक महीने पहले भारत आया था और मनाली के एक होटल में ठहरा था।

पूछताछ के दौरान स्टैंटन ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने उसे चढा़ई के दौरान नशीला पदार्थ(भांग) दिया था ।



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PTI News Agency