निगम ने MLA बलबीर को जारी किया एक और नोटिस, पढ़ें पूरी खबर
punjabkesari.in Sunday, Nov 06, 2016 - 10:25 AM (IST)

शिमला: प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर नगर निगम ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलवीर वर्मा को सैक्शन 124 के तहत संपत्ति अटैच करने को लेकर दूसरा रिमाइंडर नोटिस शनिवार को जारी कर दिया है। विधायक द्वारा नगर निगम को पिछले 4 सालों का करीबन 45 लाख रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है जिससे अब निगम ने संपत्ति कुर्क करने को लेकर विधायक को दूसरा नोटिस जारी किया है।
प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत किसी भी डिफाल्टर की संपत्ति अटैच करने से पहले उसे 3 नोटिस भेजने अनिवार्य होते हैं। इसके बाद भी यदि डिफाल्टर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए जाते हैं। प्रशासन की ओर से विधायक को पहले भी नोटिस भेजे जा चुके हैं लेकिन सैक्शन 124 के तहत यह दूसरा नोटिस भेजा गया है जिसमें नोटिस जारी होने के एक महीने के भीतर डिफाल्टर को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होता है। नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निगम एक्ट में सैक्शन 124 के तहत टैक्स का भुगतान नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है।
4 चैक हो चुके हैं बाऊंस
विधायक द्वारा नगर निगम को पूर्व में 5-5 लाख रुपए के 3 और करीबन 4 लाख रुपए का एक चैक दिया गया था जो बाऊंस हो गए थे। विधायक की शिमला शहर में दर्जनों संपत्तियां व फ्लैट हैं। विधायक की संजौली की एक बिल्डिंग से निगम को करीब 26 लाख रुपए का टैक्स लेना है। अब निगम ने रिकवरी के लिए विधायक को नोटिस जारी किया है।
टैक्स न देने पर 1400 को नोटिस जारी
प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर शिमला के 1400 डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम प्रशासन ने नोटिस जारी होने के एक महीने के भीतर टैक्स जमा करवाने के आदेश दिए हैं। शहर के करीब अढ़ाई हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने निगम को अभी तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है, ऐसे डिफाल्टरों को निगम सैक्शन 124 के तहत संपत्ति कुर्क करने को लेकर नोटिस जारी कर रहा है।